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सीसीटीवी कैमरे से पड़ोसी महिला की निजता भंग, आगरा में इस तरह का पहला मुकदमा दर्ज

Sun, 30 Aug 2020 10:16 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sun, 30 Aug 2020 10:16 AM IST
सार

  • लोहामंडी क्षेत्र का मामला, पुलिस ने कैमरा और डीवीआर की जब्त 
  • व्यापारी की मकान की छत पर लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा

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woman files FIR against neighbor for breach of privacy in agra
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के थाना लोहामंडी में निजता भंग करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप के मुताबिक, एक पड़ोसी के घर की निगरानी के लिए दूसरे पड़ोसी ने अपने घर पर कैमरा लगा लिया। विरोध करने पर भी कैमरा नहीं हटाया। 

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इस पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस की जांच में मामला सही निकला। इसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने कैमरा और डीवीआर जब्त करके विवेचना शुरू कर दी है। आगरा में इस तरह का पहला मामला दर्ज हुआ है।
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थाना लोहामंडी क्षेत्र की महिला ने घर के सामने रहने वाले लोहे की चादर के व्यापारी पंकज गर्ग को नामजद किया है। महिला का कहना है कि पड़ोसी का तीन मंजिला घर है। आखिरी मंजिल पर बाहर की तरफ पंकज ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। 

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कैमरे में छत और आंगन नजर आ रहे  

कैमरे की जद में महिला के घर की छत और आंगन आते हैं। महिला ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। उन्होंने मुकदमे में लिखा है कि कैमरे से उनके घर की निजता भंग हो रही है। घर में बहू और पोती भी रहती हैं। उनके साथ अनहोनी की आशंका है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। 

कैमरा और डीवीआर जब्त

थाना लोहामंडी के प्रभारी निरीक्षक प्रेम निवास शर्मा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत मिलने पर जांच की गई थी। कैमरे में पीड़ित महिला के घर की छत और आंगन आ रहा था। इस पर आरोपी को कैमरा हटाने के लिए कहा गया था। मगर, उसने ऐसा नहीं किया। इस पर जांच के बाद कार्रवाई की गई है। कैमरा और डीवीआर जब्त की है। 

तीन साल तक की सजा का प्रावधान 

अधिवक्ता भारत सिंह का कहना है कि कैमरा अपनी सुरक्षा के लिए लगाया जा सकता है। मगर, कैमरे में अपने घर के दरवाजे और गली ही दिखनी चाहिए। किसी अन्य का मकान, छत और गेट नहीं दिखना चाहिए। किसी अन्य की निजता भंग नहीं होनी चाहिए। प्रशासन की ओर से अनुमति लेनी भी चाहिए। निजता भंग के मामले में आरोप सिद्ध होने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।
 
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