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पत्नी के हत्यारोपी को सुनाई गई 10 साल की सजा

Fri, 30 Sep 2022 11:48 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 30 Sep 2022 11:48 PM IST
सार

बरनाहल क्षेत्र में करीब सात साल पहले पत्नी को कुल्हाड़ी से मारने वाले व्यक्ति को स्पेशल जज ईसी एक्ट ने 10 साल की सजा सुनाई।श्याम सुंदर बरनाहल में रहकर मजदूरी कर रहा था।मुकदमा की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत की कोर्ट में हुई, अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर श्याम सुंदर को दोषी पाया गया।

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wife murderer sentenced for seven year

विस्तार

मैनपुरी। बरनाहल क्षेत्र में करीब सात साल पहले पत्नी को कुल्हाड़ी से मारने वाले व्यक्ति को स्पेशल जज ईसी एक्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। उस पर 30 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया। सजा के बाद पुलिस अभिरक्षा में आरोपी को जेल भेजा गया।
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थाना औंछा क्षेत्र के गांव झाल नगरिया निवासी श्यामसुंदर उर्फ पप्पू की शादी परमिला उर्फ परमा के साथ हुई थी। श्याम सुंदर बरनाहल में रहकर मजदूरी कर रहा था। वहीं, पत्नी शादी आदि कार्यक्रम में पूड़ी आदि बेलने का काम करती थी। श्यामसुंदर शराब पीने का आदी हो गया था, इसको लेकर अक्सर दंपती के बीच झगड़ा होता रहता था। 13 फरवरी 2015 को शराब के नशे में श्याम सुंदर ने पत्नी परामिला की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी थी। उक्त घटना के बाद मृतका के भाई जितेंद्र ने बहनोई श्याम सुंदर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट भेज दी। मुकदमा की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत की कोर्ट में हुई, अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर श्याम सुंदर को दोषी पाया गया। एडीजीसी विश्वजीत सिंह राठौर ने आरोपी को कड़ी सजा देने की दलील दी, सुनवाई के बाद स्पेशल जज पत्नी के हत्यारोपी श्याम सुंदर को 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया, सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया।
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