फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Why policy bond was not made available to the consumer for five years

अदालत की सख्ती- पांच साल से उपभोक्ता को क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया पॉलिसी बांड

Tue, 11 Jan 2022 11:49 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 11 Jan 2022 11:49 PM IST
विज्ञापन
Why policy bond was not made available to the consumer for five years
कासगंज। उपभोक्ता ने बीमा कराया तो उसे पॉलिसी बांड क्यों नहीं दिया गया। पॉलिसी बांड गलत पते पर भेज दिया गया। यह गलती उपभोक्ता की नहीं बल्कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की है। द्वितीय प्रतिलिपि के लिए उपभोक्ता से शुल्क मांगा गया, उसे पांच साल तक मानसिक रूप से परेशान किया गया। स्थायी लोक अदालत ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से यह पूछे और फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता को नि:शुल्क पॉलिसी बांड की प्रति और क्षतिपूर्ति के रूप 25 हजार रुपये देने के आदेश दिए।
विज्ञापन

गांव मानपुर नगरिया निवासी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि वर्ष 2016 में उसने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से पॉलिसी कराई। 25000 रुपये इसकी एवज जमा किए, लेकिन पॉलिसी बांड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने नहीं दिया। जब पॉलिसी बांड मांगा गया तो देने से पहले तो मना किया, बाद में द्वितीय प्रतिलिपि की एवज में शुल्क मांगा गया। कह दिया कि गलत पते पर पॉलिसी बांड चला गया है। उपभोक्ता ने अपना पक्ष रखा कि गलत पते पर पॉलिसी बांड भेजने की जिम्मेदारी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की है। अदालत ने उपभोक्ता के पक्ष को तर्क संगत माना। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, सदस्य बसंत शर्मा, डा. सपना अग्रवाल की पूर्णपीठ ने फैसला सुनाया कि उपभोक्ता को निशुल्क पॉलिसी बांड की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए और मानसिक एवं आर्थिक क्षति को पूरा कराने के लिए 25 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति न्यायालय में जमा कराई जाए।
विज्ञापन

- मामला न्यायालय में आया तो संज्ञान लिया। उपभोक्ता को मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान होना पड़ा। इसलिए क्षतिपूर्ति दिलाई गई है। अगर और मामले ऐसे आते हैं तो उनमें अदालत निर्णय लेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बसंत शर्मा, सदस्य, स्थायी लोक अदालत
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed