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Section 163: क्या होती है BNSS की धारा 163? ताजमहल के शहर आगरा में तीन महीने के लिए हुई लागू

Fri, 31 Oct 2025 08:53 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 31 Oct 2025 08:53 AM IST
सार

आगरा में तीन महीने के लिए धारा 163 लागू की गई है। आइये बताते हैं कि पुलिस ने ये कदम क्यों उठाया और इस धारा के लागू होने के बाद क्या सख्ती हो जाएगी।

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What is section 163 and why imposed in Agra for three month
agra police - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

आगरा कमिश्नरेट में 30 अक्तूबर से 31 जनवरी 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी IPC) में इसे धारा 144 के नाम से जाना जाता था। इस धारा के लागू होने के बाद नियम सख्त हो जाते हैं।
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आगरा में 5 नवंबर को देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानकदेव जी का 556वां प्रकाश पर्व हैं। 24 नवंबर को गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस बनाया जाएगा। 27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह की जंयती है। इसके बाद नव वर्ष मनाया जाएगा। इसके साथ ही 1 और 2 नवंबर को 13 परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए एसआई (गोपनीय), सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) और सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा होगी। 
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इसके अलावा भी कई परीक्षाओं का आयोजन होगा। इसे देखते हुए अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह ने आगरा कमिश्नरेट में 30 अक्तूबर से 31 जनवरी 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की गई है। इसमें पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ बिना अनुमति इकट्ठा नहीं होंगे। जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि नहीं किए जाएंगे। 
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