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Agra News: नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर होगा जुर्माना

Sat, 23 Aug 2025 06:03 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 23 Aug 2025 06:03 AM IST
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Warning: Minor children will be fined for driving vehicles
फोटो19कासगंज में रोडवेज बस स्टैंड पर छात्रों को यातायात नियमों को समझाते टीएसआई। स्रोत-पुलिस 
कासगंज। उपसंभागीय परिवहन अधिकारी और यातायात पुलिस ने शुक्रवार को शहर में अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर उनके अभिभावकों व वाहन स्वामियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 289 वाहन चालकों से 4.11 लाख रुपये ऑनलाइन जमा कराए गए। एआरटीओ आरपी मिश्र व यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने शुक्रवार को माल गोदाम रोड, नदरई गेट, राजकोल्ड तिराहा, अमांपुर रोड, मंडी मार्ग, बिलराम गेट, बस स्टैंड, गांधी मूर्ति चौराहा सहित अन्य स्थानों पर वाहन चेकिंग की गई। सर्कुलर रोड सहित अन्य स्थानों पर नाबालिगों के दो पहिया वाहन व ई-रिक्शा चलाने पर उनके अभिभावक के खिलाफ जुर्माना सहित अन्य कार्रवाई के बारे में समझाया। विपरीत दिशा में वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने, दो पहिया वाहन पर तीन सवारी, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन चलाने पर, क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर वाहन चलाने पर उनके चालान किए गए। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर अनाधिकृत रुप से खड़ी रोडवेज बसों के चालान किए गए। ई-रिक्शा चालकों को बताया गया कि ई-रिक्शा में सरिया एवं एंगल लेकर न जाएं। इसका प्रयोग सवारियों को बैठाकर ले जाने के लिए है। लोडर वाहन को सरिया व एंगल को ढोने के लिए प्रयोग करें। यातायात नियमों का पालन न करने पर 289 वाहनों के चालान कर उनसे ऑनलाइन 4.11 लाख रुपये ऑनलाइन शमन शुल्क के रूप में जमा कराया। एआरटीओ आरपी मिश्र ने बताया कि नाबलिग बच्चों को वाहन न चलाने दें। पकड़े जाने पर नाबालिग के अभिभावक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और एक साल के लिए वाहन का पंजीकरण प्रतिबंधित किया जाएगा। अभिभावक को तीन माह की सजा का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि शराब पीकर वाहन न चलाएं। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें। कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। ओवर स्पीड में वाहन न चलाएं।
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