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UP: काली कमाई का यूपी में एक और 'किंग', एडीए का सेवानिवृत्त लिपिक भी फंसा; विजिलेंस ने कसा शिकंजा

Fri, 10 Jul 2026 08:57 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 10 Jul 2026 08:57 AM IST
सार

आगरा विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त लिपिक गिरीश चंद के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में विजिलेंस थाने में मामला दर्ज किया गया है। जांच में उनकी आय से करीब 19 लाख रुपये अधिक खर्च सामने आया, जिसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

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Vigilance Registers Disproportionate Assets Case Against Retired ADA Clerk
एडीए कार्यालय

विस्तार

आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) के संपत्ति विभाग से सेवानिवृत्त लिपिक गिरीश चंद पर विजिलेंस थाने में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। उन्होंने अपनी आय के सापेक्ष 18.98 लाख रुपये का अधिक व्यय किया। जांच के दौरान कोई साक्ष्य नहीं दे सके। इस पर शासन के निर्देश पर कार्रवाई की गई।
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एसपी विजिलेंस आलोक शर्मा ने बताया कि सेवानिवृत्त लिपिक गिरीश चंद मूलरूप से औरैया के बिधूना स्थित कुदरकोट के रहने वाले हैं। वर्तमान में शास्त्रीपुरम ए ब्लाक में रह रहे हैं। उनके खिलाफ शासन में शिकायत पर मार्च 2024 में खुली जांच के आदेश हुए थे। मामले में जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। इसमें सामने आया कि गिरीश चंद ने जांच के लिए निर्धारित अवधि में आय के समस्त वैध स्रोत से 67.63 लाख रुपये की आय अर्जित की। उन्होंने संपत्ति अर्जित करने और भरण पोषण पर 86.61 लाख रुपये खर्च किए। इसके संबंध में वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर विजिलेंस थाने में निरीक्षक रविशंकर पांडेय की तहरीर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की गई।

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हेल्पलाइन नंबर 9454401864 पर करें शिकायत
एसपी विजिलेंस ने बताया कि सतर्कता अधिष्ठान की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर कार्रवाई कराई जाती है। सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग की जा रही है तो रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन नंबर 9454401864 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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पहले भी दर्ज हो चुके हैं मामले
आय से अधिक संपत्ति का यह कोई पहला मामला नहीं है। विजिलेंस में लगातार शिकायत आ रही हैं। इनमें रिश्वत की मांग करने से लेकर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत भी शामिल हैं। आधा दर्जन से अधिक केस में विवेचना चल रही है। साक्ष्य संकलन करने के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया जाता है।

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