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Agra News: खोआ में मिला था वनस्पति घी, तेल में सिंथेटिक रंग, 13 पर मुकदमा

Thu, 16 Mar 2023 11:36 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 16 Mar 2023 11:36 PM IST
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Vanaspati ghee was found in khoa, synthetic color in oil, 13 sued
मैनपुरी।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जांच के लिए भेजे गए 14 नमूने जांच में फेल हो गए। खोआ में देसी घी निकालकर वनस्पति घी मिलाया गया था तो वहीं सरसों के तेल समेत अन्य खाद्य पदार्थों में सिंथेटिक रंग पाए गए। इसके अलावा एक कोल्ड स्टोरेज का संचालन बिना लाइसेंस के किया जा रहा था। कुल 12 विक्रेताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 15 मुकदमे एसीजेएम प्रथम न्यायालय में दायर किए हैं।

विभाग द्वारा समय-समय पर मिलावट रोकने और बिना लाइसेंस के कारोबार रोकने के लिए अभियान चलाया जाता है। इसमें बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों के खिलाफ सीधे कार्रवाई की अनुमति शासन से मांगी जाती है तो वहीं खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे जाते हैं। ऐसे में 14 नमूने जांच में हानिकारक पाए गए। अधिकांश नमूनों में सिंथेटिक रंग की मिलावट की गई थी।
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वहीं दूध संबंधी पदार्थ जैसे पनीर और खोआ में देसी घी निकालकर वनस्पति घी की मिलावट पाई गई। इसी के आधार पर 11 विक्रेताओं पर मिलावट के लिए 14 मुकदमे और एक कोल्ड स्टोरेज संचालक पर बिना लाइसेंस कारोबार के लिए मुकदमा दायर किया गया है। कुल 15 मुकदमे एसीजेएम प्रथम न्यायालय में शासन की अनुमति के बाद दायर किए गए हैं। दो विक्रेताओं की दुकान से लिए गए दो अलग-अलग नमूने फेल होने के चलते उन पर दो-दो मुकदमे दायर किए गए हैं।
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छह माह की सजा और अर्थदंड का है प्रावधान
जांच के लिए भेजे जाने वाले नमूनों में अगर हानिकारक मिलावट पाई जाती है तो एसीजेएम प्रथम न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाता है। यहां से छह माह की सजा, अर्थदंड या फिर दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की गवाही पर न्यायाधीन ही इसका निर्णय करते हैं।



इनके खिलाफ हुआ मुकदमा
-अमित कुमार बंसल, अवध नगर, बिना लाइसेंस कोल्ड का संचालन।
-संजय सिंह, कुबरपुर आगरा, सॉश में रंग की मिलावट।
-अभिषेक गुप्ता, दक्षिणी छपट्टी मैनपुरी, पाइनएप्पल केके में रंग की अधिकता।
-राजेंद्र कुमार, नरैनी मैनपुरी, पनीर में वनस्पति घी की मिलावट।
-मनोज कुमार, घिरोर, कचरी में सिंथेटिक रंग की मिलावट।
-मनोज कुमार, घिरोर, सरसों के तेल में सिंथेटिक रंग की मिलावट।
-करन सिंह, फतेहाबाद आगरा, खोवा में अन्य वनस्पति घी की मिलावट।
-सर्वेश, लालपुर सगौनी, खोवा में अन्य वनस्पति घी की मिलावट।
-सुभाष चंद्र, पुरा नत्था आगरा, खोवा में अन्य वनस्पति घी की मिलावट।
-कुल्दीप, गोपीनाथ अड्डा, पनीर में अन्य वनस्पति घी की मिलावट।
-अजीत सिंह, गांधी नगर फर्रुखाबाद, खोवा में अन्य वनस्पति की मिलावट।
-अजीत सिंह, राजीव गांधी नगर फर्रुखाबाद, खोवा में वनस्पति घी की मिलावट।
-कालीचरन, इटावा तिराहा बेवर, कचरी, सिंथेटिक रंग। की मिलावट।
-कालीचरन, इटावा तिराहा बेवर, कचरी में रंग की अधिकता।
-हरविंदर बौद्ध, आवास विकास मैनपुरी, खोवा में वनस्पति घी की मिलावट।



जांच के लिए भेजे गए खाद्य पदार्थ के नमूने फेल पाए गए थे। शासन से अनुमति के बाद अब एसीजेएम न्यायालय प्रथम में 12 विक्रेताओं के खिलाफ 15 मुकदमे दायर किए गए हैं। इसमें एक मुकदमा बिना लाइसेंस कारोबार करने पर भी दायर किया गया है। - डॉ. टीआर रावत, सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय)
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