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यूपी: केबल ऑपरेटरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, ब्याज और जुर्माने पर मिलेगी 100% तक छूट; जानें पूरी योजना
Fri, 06 Nov 2026 09:28 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:28 AM IST
सार
यूपी में लोकल केबल ऑपरेटरों के पुराने बकाये के निस्तारण के लिए ब्याज माफी योजना-2026 शुरू की गई है। 31 दिसंबर 2025 तक के बकाये पर मूलधन जमा करने की शर्त के साथ ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत और जुर्माने में 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
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सीएम योगी आदित्यनाथ
- फोटो : स्रोत- सूचना विभाग
विस्तार
लोकल केबल ऑपरेटरों पर बकाए को निस्तारित करने के लिए ब्याज माफी योजना-2026 शुरू की गई है। जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व संदीप कुमार वर्मा की अध्यक्षता में केबल ऑपरेटरों के साथ बैठक की गई।
सहायक आयुक्त मनोरंजन कर विशाल सिंह ने सीटीवी नेटवर्क, डीजी, डेन और अन्य लोकल केबल ऑपरेटरों से बातचीत कर योजना के नियमों के बारे में बताया। जानकारी दी कि विशेष योजना केवल तीन महीने की अवधि के लिए प्रभावी है। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकायों पर स्लैबवार ब्याज और पेनल्टी में भारी छूट दी जा रही है।
नियमों के अनुसार 10 लाख रुपये तक के बकाए पर मूलधन पूरा जमा करने पर 100% ब्याज और 100% पेनल्टी माफ होगी। इसी प्रकार 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के बकाये पर 90% ब्याज व 100% पेनल्टी छूट, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक के बकाये पर 75% ब्याज व 100% पेनल्टी छूट तथा 5 करोड़ से अधिक के बकाये पर 50% ब्याज और 100% जुर्माने की माफी का प्रावधान है।
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सभी लोकल केबल ऑपरेटरों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को आधिकारिक वेबसाइट (comtax.up.nic.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि आवेदन या योजना को समझने में कोई भी समस्या आने पर ऑपरेटर किसी भी कार्यदिवस में कलेक्ट्रेट स्थित सहायक मनोरंजन कर आयुक्त के कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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सहायक आयुक्त मनोरंजन कर विशाल सिंह ने सीटीवी नेटवर्क, डीजी, डेन और अन्य लोकल केबल ऑपरेटरों से बातचीत कर योजना के नियमों के बारे में बताया। जानकारी दी कि विशेष योजना केवल तीन महीने की अवधि के लिए प्रभावी है। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकायों पर स्लैबवार ब्याज और पेनल्टी में भारी छूट दी जा रही है।
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नियमों के अनुसार 10 लाख रुपये तक के बकाए पर मूलधन पूरा जमा करने पर 100% ब्याज और 100% पेनल्टी माफ होगी। इसी प्रकार 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के बकाये पर 90% ब्याज व 100% पेनल्टी छूट, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक के बकाये पर 75% ब्याज व 100% पेनल्टी छूट तथा 5 करोड़ से अधिक के बकाये पर 50% ब्याज और 100% जुर्माने की माफी का प्रावधान है।
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सभी लोकल केबल ऑपरेटरों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को आधिकारिक वेबसाइट (comtax.up.nic.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि आवेदन या योजना को समझने में कोई भी समस्या आने पर ऑपरेटर किसी भी कार्यदिवस में कलेक्ट्रेट स्थित सहायक मनोरंजन कर आयुक्त के कार्यालय से संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।