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Agra News: लापरवाही से दो मजदूराें की मौत के दोषी को दो साल की सजा
Wed, 03 Apr 2024 02:21 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 03 Apr 2024 02:21 AM IST
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कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन असीम के न्यायालय ने दो मजदूरों की लापरवाही से मौत के दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।
अमांपुर क्षेत्र के टिकुरिया निवासी राम प्रकाश ने 5 जुलाई 2018 को हरिओम व राजकुमार से 10 फीट गहरी नीम खुदवाई। इसके बाद जब वह मजदूरों से ईंट निकलवाने का कार्य करवा रहा था, तभी अचानक नींव की कच्ची मिट्टी की ढाय गिरने से हरिओम और राजकुमार मिट्टी के ढाए में दब गए थे। इस हादसे के बाद राम प्रकाश मौके से फरार हो गया। गांव के लोग वहां पहुंचकर जबतक मिट्टी हटाए, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। राजकुमार के पिता ने थाना अमांपुर में राम प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए उसे जेल भेज दिया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। कोर्ट में धारा 304ए के तहत दोष हो गया। न्यायालय ने रामप्रकाश को धारा 304ए के उसे दो वर्ष का कारावास और 10000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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अमांपुर क्षेत्र के टिकुरिया निवासी राम प्रकाश ने 5 जुलाई 2018 को हरिओम व राजकुमार से 10 फीट गहरी नीम खुदवाई। इसके बाद जब वह मजदूरों से ईंट निकलवाने का कार्य करवा रहा था, तभी अचानक नींव की कच्ची मिट्टी की ढाय गिरने से हरिओम और राजकुमार मिट्टी के ढाए में दब गए थे। इस हादसे के बाद राम प्रकाश मौके से फरार हो गया। गांव के लोग वहां पहुंचकर जबतक मिट्टी हटाए, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। राजकुमार के पिता ने थाना अमांपुर में राम प्रकाश के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए उसे जेल भेज दिया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। कोर्ट में धारा 304ए के तहत दोष हो गया। न्यायालय ने रामप्रकाश को धारा 304ए के उसे दो वर्ष का कारावास और 10000 का अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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