{"_id":"66fbe4eff2295980fd064f62","slug":"two-murderers-were-acquitted-by-the-court-mainpuri-news-c-174-1-sagr1039-124864-2024-10-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: दो हत्यारोपी न्यायालय से बरी किए गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: दो हत्यारोपी न्यायालय से बरी किए गए
Tue, 01 Oct 2024 05:32 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 01 Oct 2024 05:32 PM IST
विज्ञापन
दो हत्यारोपी न्यायालय से बरी किए गए
- बिछवां क्षेत्र की 24 साल पहले की घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना बिछवां क्षेत्र के गांव बहादुरपुर में 24 साल पहले युवक की सोते समय हत्या करने के दो आरोपियों को अपर जिला जज प्रथम चंपत सिंह ने हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष गवाही में घटना को साबित नहीं कर पाया है।
बहादुरपुर के रहने वाले लज्जाराम की 8 अप्रैल 2000 की रात को नलकूप पर सोते समय हत्या करके शव को खेत में डाल दिया गया था। लज्जाराम के भाई सूरज सिंह ने गांव के मुकेश यादव सहित एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद मुकेश सहित प्रकाश में आए गांव के ही अशोक के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम चंपत सिंह के न्यायालय में हुई। गवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह अपनी गवाही में घटना को साबित नहीं कर सके। मुकेश यादव तथा अशोक सिंह के खिलाफ हत्या का आरोप साबित नहीं होने पर अपर जिला जज प्रथम चंपत सिंह ने सुनवाई पूरी होने के बाद हत्या के आरोप से दोनों को बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
- बिछवां क्षेत्र की 24 साल पहले की घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना बिछवां क्षेत्र के गांव बहादुरपुर में 24 साल पहले युवक की सोते समय हत्या करने के दो आरोपियों को अपर जिला जज प्रथम चंपत सिंह ने हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष गवाही में घटना को साबित नहीं कर पाया है।
बहादुरपुर के रहने वाले लज्जाराम की 8 अप्रैल 2000 की रात को नलकूप पर सोते समय हत्या करके शव को खेत में डाल दिया गया था। लज्जाराम के भाई सूरज सिंह ने गांव के मुकेश यादव सहित एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद मुकेश सहित प्रकाश में आए गांव के ही अशोक के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
विज्ञापन
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम चंपत सिंह के न्यायालय में हुई। गवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह अपनी गवाही में घटना को साबित नहीं कर सके। मुकेश यादव तथा अशोक सिंह के खिलाफ हत्या का आरोप साबित नहीं होने पर अपर जिला जज प्रथम चंपत सिंह ने सुनवाई पूरी होने के बाद हत्या के आरोप से दोनों को बरी कर दिया है।
विज्ञापन