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Agra News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को 8-8 साल कारावास
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आगरा। गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अदालत ने थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के नबी शाह की दरगाह निवासी जाफर अली उर्फ शानू और लंगड़े की चौकी निवासी निवासी राहुल जाटव को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोषियों को 8-8 साल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना एत्माद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक हुकुम सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 16 नवंबर 2017 गैंग लीडर जाफर अली उर्फ शानू और राहुल जाटव ने अन्य बदमाशों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना लिया है। वह आपराधिक और समाज विरोधी कार्यकलाप में संलिप्त है। आम लोगों में उनके नाम का डर है। इस वजह से उनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अपराध करके आरोपियों ने अवैध संपत्ति अर्जित की है।
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थाना एत्माद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक हुकुम सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 16 नवंबर 2017 गैंग लीडर जाफर अली उर्फ शानू और राहुल जाटव ने अन्य बदमाशों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना लिया है। वह आपराधिक और समाज विरोधी कार्यकलाप में संलिप्त है। आम लोगों में उनके नाम का डर है। इस वजह से उनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अपराध करके आरोपियों ने अवैध संपत्ति अर्जित की है।
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