फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Two Gangster Act convicts sentenced to 8 years imprisonment each

Agra News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को 8-8 साल कारावास

Fri, 27 Feb 2026 12:46 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Feb 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Two Gangster Act convicts sentenced to 8 years imprisonment each
आगरा। गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अदालत ने थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के नबी शाह की दरगाह निवासी जाफर अली उर्फ शानू और लंगड़े की चौकी निवासी निवासी राहुल जाटव को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोषियों को 8-8 साल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन


थाना एत्माद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार प्रभारी निरीक्षक हुकुम सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 16 नवंबर 2017 गैंग लीडर जाफर अली उर्फ शानू और राहुल जाटव ने अन्य बदमाशों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना लिया है। वह आपराधिक और समाज विरोधी कार्यकलाप में संलिप्त है। आम लोगों में उनके नाम का डर है। इस वजह से उनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है। अपराध करके आरोपियों ने अवैध संपत्ति अर्जित की है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed