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Agra News: फल जूस विक्रेता की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास
Thu, 20 Mar 2025 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 20 Mar 2025 11:39 PM IST
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कासगंज। अपर जिला एवंं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा के न्यायालय ने फ्रूट जूस विक्रेता की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर दो लाख रुपये का जुर्मना भी लगाया है।
गंजडुंडवारा के मौहल्ला मंसूर निवासी मोहम्मद. उवैस अपने भाई मोहम्मद राशिद के साथ 20 सितंबर 2011 को दुकान पर बैठा हुआ था। रात्रि 8 बजे फोन आने पर उवैस दुकान से चला गया। जब वह रात को घर नहीं पहुंचा तो परिजन चिंतित हो गए। फोन करने पर पुलिस ने नगला काजी के पास उसकी लाश पड़ी होने की जानकारी दी। इस मामले में अज्ञात में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पुलिस ने मोहम्मद हुसैन निवासी मोहल्ल बक्कालान पटियाली तथा हिलाल निवासी थाना रोड गंजडुंडवारा को हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को जेल भेज दिया और उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल यादव ने में मामले की पैरवी की। कोर्ट में दोनों का दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सजा में एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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गंजडुंडवारा के मौहल्ला मंसूर निवासी मोहम्मद. उवैस अपने भाई मोहम्मद राशिद के साथ 20 सितंबर 2011 को दुकान पर बैठा हुआ था। रात्रि 8 बजे फोन आने पर उवैस दुकान से चला गया। जब वह रात को घर नहीं पहुंचा तो परिजन चिंतित हो गए। फोन करने पर पुलिस ने नगला काजी के पास उसकी लाश पड़ी होने की जानकारी दी। इस मामले में अज्ञात में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पुलिस ने मोहम्मद हुसैन निवासी मोहल्ल बक्कालान पटियाली तथा हिलाल निवासी थाना रोड गंजडुंडवारा को हत्या का दोषी मानते हुए दोनों को जेल भेज दिया और उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल यादव ने में मामले की पैरवी की। कोर्ट में दोनों का दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर सजा में एक माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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