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Agra News: रंगदारी मांगने के दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत
Fri, 13 Dec 2024 01:22 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 13 Dec 2024 01:22 AM IST
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कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने मारपीट कर रंगदारी मांगने के दो आरोपियों को जमानत नहीं दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
सदर कोतवाली क्षेत्र के अशोक नगर रेलवे फाटक निवासी डॉ. पंकज के घर में मौजूद क्लीनिक में 1 नवंबर 2024 को मनोज और सनोज रंगदारी मांगने के लिए घुसे। इस दौरान आरोपियों ने डॉक्टर को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिए थे। पीड़ित डॉक्टर ने सदर कोतवाली में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें दोनों को नामजद किया गया था। आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए कोर्ट में याचिका प्रस्तुत किया। जिला जज ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत अर्जी को नामंजूद कर दिया।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के अशोक नगर रेलवे फाटक निवासी डॉ. पंकज के घर में मौजूद क्लीनिक में 1 नवंबर 2024 को मनोज और सनोज रंगदारी मांगने के लिए घुसे। इस दौरान आरोपियों ने डॉक्टर को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिए थे। पीड़ित डॉक्टर ने सदर कोतवाली में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें दोनों को नामजद किया गया था। आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए कोर्ट में याचिका प्रस्तुत किया। जिला जज ने सुनवाई के बाद दोनों की जमानत अर्जी को नामंजूद कर दिया।
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