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Agra News: गैंग बनाकर अपराध करने के दो दोषियों को सात-सात साल की सजा
Wed, 21 Aug 2024 11:01 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 21 Aug 2024 11:01 PM IST
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मैनपुरी। थाना बेवर क्षेत्र में 14 साल पहले गैंग बनाकर अपराध करने वाले दो लोगों को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद दोनों को जेल भेजा गया है।
वर्ष 2010 में तत्कालीन थानाध्यक्ष बेवर बीपी मलिक ने धर्मेंद्र, योगेंद्र सिंह निवासी सराय चक गोविंदेपुर थाना बेवर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज थे। दोनों गैंग बनाकर अपराध करते थे। गैंग में कई अन्य साथी भी शामिल थे। यह लोग गैंग बनाकर अपराध करके संपत्ति अर्जित करते थे। दर्ज हुई रिपोर्ट केे बाद पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर दोनों को गैंग बनाकर अपराध करने का दोषी पाया गया। न्यायालय में हुई गवाही के बाद दोनों को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेजा गया है।
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वर्ष 2010 में तत्कालीन थानाध्यक्ष बेवर बीपी मलिक ने धर्मेंद्र, योगेंद्र सिंह निवासी सराय चक गोविंदेपुर थाना बेवर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज थे। दोनों गैंग बनाकर अपराध करते थे। गैंग में कई अन्य साथी भी शामिल थे। यह लोग गैंग बनाकर अपराध करके संपत्ति अर्जित करते थे। दर्ज हुई रिपोर्ट केे बाद पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर दोनों को गैंग बनाकर अपराध करने का दोषी पाया गया। न्यायालय में हुई गवाही के बाद दोनों को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल ने सात-सात साल की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेजा गया है।
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