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Agra News: मारपीट के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई

Tue, 26 Nov 2024 11:11 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 26 Nov 2024 11:11 PM IST
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Two accused of assault were sentenced till the time of hearing of the court.
कासगंज। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत न्यायालय ने मारपीट के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 4400 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा ना करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के जामा मस्जिद मोहल्ला नवाब के निवासी रईस अहमद व अनवर अहमद के खिलाफ थाना कोतवाली में मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। अभियोजन अधिकारी ने दोनों आरोपियों का दोष सिद्ध किया। न्यायालय ने दोनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर 4400 का जुर्माना लगाया और जुर्माना अदा ना करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा का भी प्रावधान किया।
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