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Agra News: गैंग बनाकर अपराध करने वाले दो भाइयों को तीन साल की सजा

Fri, 25 Oct 2024 11:11 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 25 Oct 2024 11:11 PM IST
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Three years imprisonment to two brothers who committed crime by forming a gang
मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र में 25 साल पहले गैंग बनाकर अपराध करने वाले दो भाइयों को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल ने तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना एलाऊ पुलिस ने वर्ष 1999 में दो सगे भाई भजनलाल, मोहनलाल निवासी मंगलपुर थाना एलाऊ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। दोनों गैंग बनाकर अपराध करते थे। उनके गैंग में कई अन्य साथी भी शामिल थे। यह लोग गैंग बनाकर अपराध करके संपत्ति भी अर्जित करते थे। दर्ज हुई रिपोर्ट केे बाद पुलिस ने जांच करके मुकदमे की सुनवाई करने के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्न दीप सिंघल की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर दोनों भाइयों को गैंग बनाकर अपराध करने का दोषी पाया गया। न्यायालय में हुई गवाही पर स्पेशल जज गैंगेस्टर स्वप्न दीप सिंघल ने दोनों को तीन तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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