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Agra News: छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

Thu, 06 Jun 2024 11:42 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 06 Jun 2024 11:42 PM IST
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Three years imprisonment to the person guilty of molestation
मैनपुरी। थाना कुरावली के एक गांव में तीन साल पहले एक किशोरी से खेत पर छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में हुई है।
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कुरावली के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी 4 दिसंबर 2021 की शाम को खेत पर गई थी। खेत पर पहले से मौजूद मनीष कुमार निवासी रोसिंगपुर थाना कुरावली ने उसके साथ छेड़छाड़ की। किशोरी के कपड़े फाड़ दिए। उसके विरोध करने पर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। किशोरी द्वारा अपनी मां से शिकायत करने पर उसकी मां ने मनीष के खिलाफ पांच दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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पुलिस ने जांच करके मनीष को जेल भेजने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने मनीष केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर मनीष को छेड़छाड़ करके जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने तीन साल की सजा सुनाकर 5500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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