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Agra News: अश्लील हरकतें करने के दोषी को तीन साल की सजा

Sat, 01 Apr 2023 12:46 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 01 Apr 2023 12:46 AM IST
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Three years imprisonment for the accused of obscene acts
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने होटल मालिक की नाबालिग बेटी से अश्लील हरकतें करने के दोषी वेटर को कोर्ट ने 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार कर जुर्माना भी लगाया है।
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मोहल्ला जय जयराम निवासी राजू शहर में एक होटल पर वेटर का काम करता था। होटल मालिक की बेटी अपने भाई के साथ 19 अक्तूबर 2015 को स्कूल से वापस आ रही थी। रास्ते में वेटर राजू मिल गया। उसने मालिक की नाबालिग बेटी को पकड़ कर दबोच लिया और खींच कर ले जाने लगा। किशोरी ने चीख पुकार मचा दी। इसके बाद काफी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। लोगों के आ जाने पर युवक धमकी देता हुआ भाग गया।
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किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को मामले की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना करने की। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। अभियोजन पक्ष की ओर विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने मामले की पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा 354 के तहत 3 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत 2 साल की सजा एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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