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Agra News: हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Wed, 03 Jul 2024 03:46 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 03 Jul 2024 03:46 AM IST
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Three accused of attempt to murder did not get anticipatory bail
कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद माऊज बिन असीम के न्यायालय ने जान से मारने के प्रयास के तीनों आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दी।
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मोहल्ला पूर्व थोक निवासी शिवम गुप्ता 31 मई 2024 की रात्रि को तसलीम की दुकान पर ब्रेड देने गया था। तभी वहां पर मौजूद शोएब, ताहिर, इरफान ने अन्य चार अज्ञात व्यक्तियों के साथ खड़ी मोटरसाइकिल को साइड करने के विवाद पर गाली-गलौज शुरू कर दी। शिवम गुप्ता ने जिसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी मारपीट करनी शुरू कर दी। शोएब ने जान से मारने की नीयत से शिवम पर जान से मारने की नीयत से डंडे से सर पर प्रहार कर दिया। उसके भाई व पिता के आने पर आरोपी उनको जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। उसके पिता ने आरोपियों के खिलाफ थाना गंजडुंडवारा में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी शोएब, ताहिर व इरफान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपियों की अग्रिम जमानत का विरोध किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तीन आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं दी।
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