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Agra News: भाभी से छेड़छाड़, देवर को जलाने के दोषियों को सुनाई सजा

Fri, 13 Feb 2026 02:33 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 13 Feb 2026 02:33 AM IST
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Those convicted of molesting sister-in-law and burning brother-in-law were sentenced.
आगरा। छेड़छाड़, पिटाई और पेट्रोल डालकर युवक को जलाने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी माना। एसीजेएम-12 ने थाना नाई की मंडी क्षेत्र के सुंदरपाड़ा निवासी गोपाल को 7 साल और दूसरे आरोपी अजय को 4 साल 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 7-7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना नाई की मंडी में पीड़ित ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 28 दिसंबर 2016 की शाम उनकी भाभी छत पर खड़ी थीं। इस दौरान गोपाल और अजय छत पर पहुंच गए। छेड़छाड़ करने लगे। शोर मचाने पर वह पहुंचे। विरोध करने पर आरोपियों ने पीटा। जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। परिजन ने गंभीर हालत में भर्ती कराया था। पुलिस ने 10 जनवरी 2017 को आराेपी अजय और 3 फरवरी 2017 को आरोपी गोपाल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। वहां से जेल भेजा गया था। विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। संवाद
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