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Agra News: वृद्ध की हत्या करने वाले को 10 साल की सजा

Fri, 09 Aug 2024 03:26 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 09 Aug 2024 03:26 AM IST
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The person who murdered an old man was sentenced to 10 years
मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र के गांव रुई में दो साल पहले वृद्ध की गांव में ही बोलेरो से कुचलकर गैर इरादतन हत्या करने वाले को जिला जज सुधीर कुमार ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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गांव रुई के रहने वाले अहिवरन सिंह लोधी 15 जुलाई 2022 की शाम छह बजे अपने मकान के बाहर सड़क किनारे बैठे थे। तभी गांव के ही रहने वाले अनुराग उर्फ कल्लू ने उनको बोलेरो जीप से टक्कर मार दी। उनके घायल होने पर जीप को बैक करके उनको कुचल दिया। जिला अस्पताल में अहिवरन की मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र अनुपम ने अनुराग के खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करके चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
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मुकदमे की सुनवाई जिला जज सुधीर कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने अनुराग के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर अनुराग को गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाया गया। जिला जज सुधीर कुमार ने उसको 10 साल की सजा सुनाकर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा

अनुराग को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लडऩा पड़ा। बृहस्पतिवार को निर्णय सुनने के लिए उसको जेल से अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको अदालत से ही जेल भेज दिया गया।
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