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Agra News: हत्यारोपी को नहीं मिली जमानत

Thu, 18 Apr 2024 11:49 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 18 Apr 2024 11:49 PM IST
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The murderer did not get bail
कासगंज। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण सुधाकर राय के न्यायालय ने हत्या के गला दबाकर महिला की हत्या के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गंजडुंडवारा के गोविंदपुरी निवासी पुष्पा देवी 5 जनवरी 2024 को घास काटने खेत में गई थी। जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजन चिंतित हो गए। आसपास में पूछताछ करते हुए तलाश शुरू कर दी। महिला सरसों के खेत में पड़ी मिली उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया वहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। महिला की पायल भी गायब मिली। पुत्र अनिल सिंह ने राजू निवासी कैनाल रोड, रक्षपाल निवासी सुदामापुरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजू ने अपनी जमानत अर्जी न्यायालय के समग्र प्रस्तुत की। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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