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Agra News: हत्या की आरोपी युवती को नहीं मिली जमानत
Sun, 28 Sep 2025 11:10 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 28 Sep 2025 11:10 PM IST
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कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर की कोर्ट ने हत्या की आरोपी युवती को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
गांव चंडौस थाना सोरोंजी निवासी पुष्पेंद्र उधार के 8 लाख रुपये लेने के लिए 29 अक्तूबर 2024 को गांव के ही निवासी राजकुमार के घर पर गया था। बाद में उसकी लाश आरोपी के घर में मिली। मृतक की मां कविता ने राजकुमार, उसके बेटे भोला, अंकित, पत्नी सरोज तथा बेटी अंजलि को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अंजलि ने अपनी जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया गया।
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गांव चंडौस थाना सोरोंजी निवासी पुष्पेंद्र उधार के 8 लाख रुपये लेने के लिए 29 अक्तूबर 2024 को गांव के ही निवासी राजकुमार के घर पर गया था। बाद में उसकी लाश आरोपी के घर में मिली। मृतक की मां कविता ने राजकुमार, उसके बेटे भोला, अंकित, पत्नी सरोज तथा बेटी अंजलि को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अंजलि ने अपनी जमानत के लिए अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया गया।