फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The court sought clarification from the Tajganj police station in-charge by March 6.

Agra News: अदालत ने ताजगंज थानाध्यक्ष से 6 मार्च तक मांगा स्पष्टीकरण

Wed, 25 Feb 2026 02:17 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Feb 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
The court sought clarification from the Tajganj police station in-charge by March 6.
आगरा। गैर जमानती वारंट व उद्घोषणा धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश के बावजूद आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। ताजगंज थानाध्यक्ष द्वारा आदेश का अनुपालन न करने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-8 कन्हैया ने सहायक पुलिस आयुक्त के माध्यम से स्पष्टीकरण तलब किया। यह चेक बाउंस का मुकदमा मैसर्स एल एंड एस फूड्स बनाम मैसर्स ओम फैब्रिक फैशन से जुड़ा है। वादी के अधिवक्ता ने आरोपी की अनुपस्थिति पर प्रार्थनापत्र दिया। अदालत ने पाया कि आरोपी पिछली कई तारीखों से अनुपस्थित है और आदेशों की तामील नहीं हुई। इसे आपत्तिजनक मानते हुए अदालत ने आरोपी के खिलाफ फिर से जमानती वारंट व धारा 82 के आदेश जारी किए। थानाध्यक्ष से 6 मार्च तक स्पष्टीकरण मांगा गया है। आदेश की प्रतिलिपि सहायक पुलिस आयुक्त को भी भेजी गई। अगली सुनवाई 6 मार्च को है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed