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Agra News: कोर्ट ने सात दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई, दोषियों पर लगाया 42200 रुपये का जुर्माना

Tue, 08 Apr 2025 11:41 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 08 Apr 2025 11:41 PM IST
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The court sentenced seven convicts to life imprisonment till the rising of the court and imposed a fine of Rs 42200 on the convicts.
कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अलग- अलग कोर्ट में सात दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 42,200 रुपये का जुर्माना लगाया। सोरों जी क्षेत्र में महावीर सिंह निवासी बदायूं ने वीरपाल निवासी बदायूं के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर ने जेल में बीती अवधि की सजा में समायोजित कर न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और 6000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। कोतवाली क्षेत्र में मुनेंद्र ने लापरवाही से वाहन चलाने के आप में कालीचरण निवासी अलीगढ़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। न्यायालय में आरोपी का दोष सिद्ध होने पर जेल में बिताई वधि को सजा में समायोजित कर न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए 3000 रुपये का जुर्माना लगाया। सोरों जी पुलिस ने कुंज व जयवीर निवासी सोरोंजी के खिलाफ शराब की तस्करी में रिपोर्ट दर्ज की। न्यायालय में दोनों का दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित कर 100-100 के अर्थदंड से दंडित किया। सहावर क्षेत्र निवासी मदनपाल निवासी सहावर आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। न्यायालय ने 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। ढोलना क्षेत्र में आशाराम निवासी ढोलना ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी राजवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय दोष सिद्ध होने पर जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित कर 14000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। ढोलना क्षेत्र में हरिसिंह निवासी सोरों ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी वीरेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित कर 14000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
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