{"_id":"64aee4c4d3f503e11e0c2a28","slug":"the-court-ordered-to-file-a-report-against-the-accused-of-attempt-to-murder-kasganj-news-c-175-1-sagr1032-1746-2023-07-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: कोर्ट ने दिये हत्या के प्रयास के आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के दिए आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: कोर्ट ने दिये हत्या के प्रयास के आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के दिए आदेश
Wed, 12 Jul 2023 11:07 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 12 Jul 2023 11:07 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश की कोर्ट ने बुधवार को हत्या के प्रयास के आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए है। पटियाली के नगला कछियाना निवासी गोविंद 7 जून 2023 को पंप की रखवाली कर रहा था। रात को गांव के राधेश्याम, विजेंद्र, सुरेंद्र, मुरारी व विपिन वहां पहुंचे। वह लघुशंका करने बाहर आया तो आरोपियों ने पीटने के बाद फायर कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। भाई धर्मवीर ने अधिवक्ता उपेंद्र कुमार मिश्रा के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया।
हत्या के प्रयास के आरोपी को नहीं मिली जमानत
कासगंज। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जान से मारने के प्रयास के आरोपी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
पटियाली के गांव रतनपुर फतिया पुर निवासी सुनील भाई रघुनंदन व परिवार के साथ 26 अप्रैल 2019 की रात झोपड़ी में सो रहा था। धर्मवीर, धर्मेंद्र, महेंद्र, सुनील व अनेक सिंह ने घर में घुसकर पिटाई कर दी। शिवकुमार ने जान से मारने की नियत से रघुनंदन के गोली मार दी। गोली उसके दाहिने पैर में लगी। सुनील ने आरोपियों के खिलाफ थाना पटियाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी अनिल ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिहं यदुवंशी ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
हत्या के प्रयास के आरोपी को नहीं मिली जमानत
कासगंज। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जान से मारने के प्रयास के आरोपी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
पटियाली के गांव रतनपुर फतिया पुर निवासी सुनील भाई रघुनंदन व परिवार के साथ 26 अप्रैल 2019 की रात झोपड़ी में सो रहा था। धर्मवीर, धर्मेंद्र, महेंद्र, सुनील व अनेक सिंह ने घर में घुसकर पिटाई कर दी। शिवकुमार ने जान से मारने की नियत से रघुनंदन के गोली मार दी। गोली उसके दाहिने पैर में लगी। सुनील ने आरोपियों के खिलाफ थाना पटियाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी अनिल ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिहं यदुवंशी ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन