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Agra News: जान से मारने की धमकी देने के आरोपी दंपती कोर्ट से बरी
Wed, 03 Sep 2025 11:19 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 03 Sep 2025 11:19 PM IST
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मैनपुरी। थाना बरनाहल के गांव नगला नधा में दो साल पहले एक महिला को गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने वाले दंपती को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय गगनदीप ने बरी कर दिया है।
नगला नधा की किरन ने 5 नवंबर 2023 को थाना बरनाहल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार पति बाहर रहकर नौकरी करते हैं। 5 नवंबर की सुबह सात बजे गांव के संजीव कुमार और उनकी पत्नी विमलेश ने मकान खाली करने को कहा। विरोध करने पर दोनों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने संजीव और विमलेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। सुनवाई में गवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह न्यायालय में घटना को साबित नहीं कर सके। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय गगनदीप ने दंपती को गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप से बरी कर दिया है।
दोषसिद्ध होने पर आरोपी को दो साल की सजा
मैनपुरी। किशोरी को अगवा कर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में बुधवार को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो ने आरोपी को अगवा करने का दोषी माना है। दोषसिद्ध होने पर उसे दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना कुरावली क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को अगवा किए जाने का एक मुकदमा वर्ष 2017 में दर्ज कराया गया था। आरोपी दुर्गेश गुप्ता निवासी रवि होटल के सामने लहसुन मंडी कुरावली के खिलाफ जांच अधिकारी ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। वहीं मुकदमे में अगवा करने, दुष्कर्म की धारा भी शामिल की गई थी। न्यायालय में पीड़िता के बयान व साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। बुधवार को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो ने आरोपी को किशोरी को अगवा करने का दोषी पाते हुए दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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नगला नधा की किरन ने 5 नवंबर 2023 को थाना बरनाहल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार पति बाहर रहकर नौकरी करते हैं। 5 नवंबर की सुबह सात बजे गांव के संजीव कुमार और उनकी पत्नी विमलेश ने मकान खाली करने को कहा। विरोध करने पर दोनों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने संजीव और विमलेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। सुनवाई में गवाही के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह न्यायालय में घटना को साबित नहीं कर सके। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय गगनदीप ने दंपती को गालियां देकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप से बरी कर दिया है।
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दोषसिद्ध होने पर आरोपी को दो साल की सजा
मैनपुरी। किशोरी को अगवा कर ले जाने व दुष्कर्म के मामले में बुधवार को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो ने आरोपी को अगवा करने का दोषी माना है। दोषसिद्ध होने पर उसे दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना कुरावली क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी को अगवा किए जाने का एक मुकदमा वर्ष 2017 में दर्ज कराया गया था। आरोपी दुर्गेश गुप्ता निवासी रवि होटल के सामने लहसुन मंडी कुरावली के खिलाफ जांच अधिकारी ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। वहीं मुकदमे में अगवा करने, दुष्कर्म की धारा भी शामिल की गई थी। न्यायालय में पीड़िता के बयान व साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। बुधवार को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो ने आरोपी को किशोरी को अगवा करने का दोषी पाते हुए दो साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।