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Agra News: जेल भेजे आरोपी ने पलटी बाजी, कठघरे में थानेदार

Fri, 17 Oct 2025 10:52 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 17 Oct 2025 10:52 PM IST
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The accused sent to jail turned the tables, the police officer in the dock
मैनपुरी। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना थानाध्यक्ष बिछवां आशीष दुबे को भारी पड़ गया है। अपर जिला जज प्रथम अच्छे लाल सरोज ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में तलब किया है। साथ ही न्यायिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी भी दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तारीख तय की गई है। पूरा मामला करीब एक महीने पुराना है। 13 सितंबर को थानाध्यक्ष बिछवां ने फकैता मोड़ के पास से कोतवाली मैनपुरी के किला बजरिया बागवान निवासी राजू उर्फ सतेंद्र और फर्रुखाबाद के अंगूरीबाग निवासी नितिन बाबू को 300 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। नितिन ने जमानत के लिए अदालत में आवेदन किया। साथ ही, उसने 13 और 14 सितंबर को राजू समेत पुलिस टीम के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) मंगाने की मांग की। इस पर अपर जिला जज ने थानाध्यक्ष को आदेश दिया कि वे खुद सहित टीम के सभी पुलिसकर्मियों और दोनों आरोपियों के मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। थानाध्यक्ष ने अपनी आख्या में बताया कि सुरक्षा एवं गोपनीयता के कारण कॉल डिटेल रिपोर्ट नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में उच्च न्यायालय से छूट दी गई है। अपर जिला जज ने नितिन की जमानत मंजूर करके न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर थानाध्यक्ष बिछवां आशीष दुबे को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। उच्च न्यायालय की छूट के संबंध में कारण स्पष्ट करने के लिए कहा है। अपर जिला जज ने थानाध्यक्ष बिछवां को न्यायिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी है। आदेश में लिखा है कि किसी प्रकरण के निस्तारण में जानकारी करने के लिए न्यायालय स्वतंत्र है। प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए आज 18 अक्तूबर की तारीख तय कर की है।
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इनकी मांगी थी कॉल डिटेल रिपोर्ट



नितिन के जमानत के आवेदन पर अपर जिला जज ने कॉल डिटेल रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस टीम में शामिल थानाध्यक्ष आशीष दुबे, कांस्टेबल प्रदीप सोलंकी, लोकेश सिंह, मोहन सिंह, आजाद सिंह, प्रथम सिंह, रजत चौधरी, ओमपाल, जीप चालक शिवराज सहित सतेंद्र उर्फ राजू और नितिन बाबू के मोबाइलों का विवरण न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया गया था।
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