फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   The accused of vandalism and stone pelting on the track did not get anticipatory bail.

Agra News: ट्रैक पर तोड़फोड़ व पथराव के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Wed, 28 Feb 2024 12:48 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 28 Feb 2024 12:48 AM IST
विज्ञापन
The accused of vandalism and stone pelting on the track did not get anticipatory bail.
कासगंज। न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने सरकारी कार्य में अवरोध उत्पन्न करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत के लिए दी गई अर्जी को खारिज कर दिया।
विज्ञापन

13 दिसंबर 2006 की रात्रि को रेलवे ट्रैक को अवरोध कर तोड़फोड़ कर करते हुए पत्थर बाजी की गई थी। इसमें कासगंज जीआरपी थाना निरीक्षक दिलीप चौकी गंभीररूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले की विवेचना में अलीगढ़ निवासी राजकुमार का नाम आने पर उनके खिलाफ थाना कासगंज जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी राजकुमार ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय में पेश की। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर जेल भेजा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed