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Agra News: हत्या के प्रयास के आरोपी की कोर्ट से नहीं मिली जमानत
Sun, 24 Nov 2024 04:59 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 24 Nov 2024 04:59 AM IST
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कासगंज। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण सुधाकर राय के न्यायालय ने हत्या के प्रयास के आरोपी को जमानत नहीं दी। काेर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
सदर कोतवाली क्षेत्र के निवासी 4 सितंबर 2024 को ट्रेन से अन्नू व उसका भाई गंजडुंडवारा जा रहे थे। जब ट्रेन सहावर स्टेशन पहुंची तो विशाल साहू, बॉबी व अज्ञात लोगों ने उसके भाई को चलती गाड़ी से खींच लिया और गाली देते हुए मारपीट करने लगे। यह देखकर उसकी बहन ट्रेन से उतर आई और अपने भाई को बचाने लगी तभी विशाल साहू ने उसके सर पर तमंचे के बट से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया। मारपीट के दौरान उसका बैग गुम होगया। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी विशाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की। विषेश लोक अभियोजन ने आरोपी की जमानत का विरोध किया।कोर्ट ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जामानत कोर्ट ने खारिज कर दी।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के निवासी 4 सितंबर 2024 को ट्रेन से अन्नू व उसका भाई गंजडुंडवारा जा रहे थे। जब ट्रेन सहावर स्टेशन पहुंची तो विशाल साहू, बॉबी व अज्ञात लोगों ने उसके भाई को चलती गाड़ी से खींच लिया और गाली देते हुए मारपीट करने लगे। यह देखकर उसकी बहन ट्रेन से उतर आई और अपने भाई को बचाने लगी तभी विशाल साहू ने उसके सर पर तमंचे के बट से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया। मारपीट के दौरान उसका बैग गुम होगया। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी विशाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की। विषेश लोक अभियोजन ने आरोपी की जमानत का विरोध किया।कोर्ट ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जामानत कोर्ट ने खारिज कर दी।
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