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Agra News: हत्या के प्रयास के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Mon, 16 Dec 2024 01:49 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Mon, 16 Dec 2024 01:49 AM IST
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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा के न्यायालय ने हत्या के प्रयास के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी अभी गुप्ता 4 सितंबर 2024 को अपनी बहन अन्नू के साथ ट्रेन से गंजडुंडवारा जा रहा था। सहावर रेलवे स्टेशन पर विशाल साहू, बॉबी व अज्ञात लोगों ने उसे ट्रेन से नीचे उतार लिया और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। यह देखकर उसकी बहन भी ट्रेन से उतर आई और उसे बचाने लगी। तभी विशाल साहू ने उसके सिर पर तमंचे की बट से प्रहार कर घायल कर दिया।
मारपीट के दौरान उसका बैग भी गुम हो गया। आरोपियों के खिलाफ थाना जीआरपी में 10 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी बॉबी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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सदर कोतवाली क्षेत्र निवासी अभी गुप्ता 4 सितंबर 2024 को अपनी बहन अन्नू के साथ ट्रेन से गंजडुंडवारा जा रहा था। सहावर रेलवे स्टेशन पर विशाल साहू, बॉबी व अज्ञात लोगों ने उसे ट्रेन से नीचे उतार लिया और उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। यह देखकर उसकी बहन भी ट्रेन से उतर आई और उसे बचाने लगी। तभी विशाल साहू ने उसके सिर पर तमंचे की बट से प्रहार कर घायल कर दिया।
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मारपीट के दौरान उसका बैग भी गुम हो गया। आरोपियों के खिलाफ थाना जीआरपी में 10 सितंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी बॉबी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत अर्जी कोर्ट में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी की जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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