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Agra News: युवती की सिर काटकर हत्या के आरोपी को जमानत नहीं मिली

Wed, 15 Jul 2026 02:14 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 02:14 AM IST
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The accused in the case of a young woman's murder by beheading was denied bail.
आगरा। युवती की धारदार हथियार से निर्मम हत्या करने के मामले में ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के ट्रांस यमुना कालोनी फेज-1 निवासी आरोपी विनय सिंह ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने निरस्त करने के आदेश दे दिए।
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थाना ट्रांस यमुना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दीपक शर्मा ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 23 जनवरी, 2026 को उनकी बहन घर से ड्यूटी पर गई थी। देर रात तक लौटकर नहीं आई। तलाश करने के बाद भी कहीं पता नहीं चल सका। 24 जनवरी, 2026 को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। 25 जनवरी को यमुना से सिरकटी लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम हाउस पर हाथ-पैरों के आधार पर शव की शिनाख्त अपनी बहन के रूप में की। पुलिस ने विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें बहन के साथ कोरियर कंपनी में काम करने वाला आरोपी विनय सिंह बहन के स्कूटर पर बोरा रख यमुना नदी की तरफ ले जाते दिखा। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने उनकी बहन की धारदार हथियार सिर धड़ से अलग कर हत्या कर दी। धड़ को बोरे में बंद कर यमुना नदी में फेंक दिया। सिर को झरना नाले में फेंक दिया। पुलिस ने बहन का धड़ तो यमुना नदी से बरामद कर लिया था, पर सिर कई दिन की तलाश के बाद भी झरना नाले से बरामद नहीं हुआ। सिर विहीन लाश की शिनाख्त हेतु पुलिस ने डीएनए की जांच भी कराई। जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ऑफिस के चपरासी ने भी आरोपी के विरुद्ध पुलिस को बयान दिए हैं। संवाद
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