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Taj Mahal: संघर्ष समिति ने उठाई सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए अधिवक्ता की मांग

Sat, 01 Oct 2022 04:38 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 01 Oct 2022 04:38 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियां पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए एडीए द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। वहीं ताजगंज के लोग कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।  

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Tajganj Sangharsh Committee raised the demand of advocate for fight the case in the Supreme Court
ताजगंज क्षेत्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक के मामले में कानूनी लड़ाई को बनाई गई संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी को अधिवक्ता उपलब्ध कराने की मांग की है। संयुक्त संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 25 हजार परिवारों की रोजी-रोटी प्रभावित होने की बात कही है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 26 दिसंबर को ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश किया है। इसके लिए एडीए द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ताजमहल पर रोजी-रोटी के लिए आश्रित 25 हज़ार परिवार प्रभावित होंगे। शुक्रवार को सुप्रीम लड़ाई के लिए हुई बैठक में समिति गठित करते हुए गाइड नितिन सिंह को अध्यक्ष चुना गया था। 
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शनिवार को समिति सदस्य कमिश्नरी में मंडलायुक्त से मुलाकात के लिए पहुंचे। मंडलायुक्त के समाधान दिवस में जाने की वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अपर आयुक्त प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहत दिलाने को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इसमें सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने की मांग की गई है।

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