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UP News: ताजमहल या तेजोमहालय... 27 सितंबर को होगी सुनवाई, वादी की ओर से दाखिल की गई ये आपत्ति
Sat, 21 Sep 2024 08:45 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Sat, 21 Sep 2024 08:45 AM IST
सार
ताजमहल या तेजोमहालय केस में सुनवाई अब 27 सितंबर को होगी। बीते दिन हुई सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या 1 व 2 की तरफ से कोई नहीं पहुंचा।
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ताजमहल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा में योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के तेजोमहालय आदि बनाम सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि के केस में शुक्रवार को सिविल जज (जूडि)-6 की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख तय की है।
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पिछली बार 23 अगस्त को हुई सुनवाई में विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक पुरातात्विक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आगरा सर्किल के अधिवक्ता ने कहा था कि विपक्षी संख्या-1, 2 व 3 भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी है। वह विधिक व्यक्ति नहीं हैं। इस वजह से उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जा सकता।
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शुक्रवार को वादी पक्ष के अधिवक्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के इस प्रार्थनापत्र पर आपत्ति दाखिल की। कहा कि उन्होंने विधिक प्रक्रिया का पालन किया है। नोटिस लोकसेवकों को दिए हैं। विपक्षीगण धारा 2(17) सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन लोकसेवक की श्रेणी में आते हैं। सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या 1 व 2 की तरफ से कोई नहीं पहुंचा। न ही किसी अधिवक्ता का वकालतनामा पत्रावली में लगा है। कहा गया कि विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता को उनका पक्ष रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।
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