{"_id":"69865ca3ba1dfa70190ddfa1","slug":"submit-the-form-at-the-polling-booth-to-become-a-new-voter-agra-news-c-25-1-agr1067-983310-2026-02-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra News: नए मतदाता बनने के लिए बूथ पर जमा करें फॉर्म","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Agra News: नए मतदाता बनने के लिए बूथ पर जमा करें फॉर्म
विज्ञापन
आगरा। नए मतदाता बनने के लिए लोग किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित बूथ पर अपना फॉर्म जमा करा सकेंगे। फॉर्म प्राप्त करने के लिए सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) हर दिन सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच अपने-अपने बूथ पर बैठेंगे। यह निर्देश शुक्रवार को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण को लेकर हुई बैठक के दौरान एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान ने दिए।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में एडीएम सिटी ने 6 फरवरी तक मिले दावों और आपत्तियों के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्षों और जिला मंत्रियों को जानकारी दी। नोटिस जनरेशन, डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग और सुनवाई की प्रगति से भी अवगत कराया गया। साथ ही प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में सुझाव मांगे। एडीएम सिटी ने कहा कि जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वह निकटतम मतदान स्थल पर पहुंचकर फार्म-6 प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास का पता और परिवार के किसी सदस्य के मतदाता पहचान-पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। इसी प्रकार मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फार्म-8 साक्ष्य सहित संबंधित मतदान स्थल या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा किया जा सकता है।
विज्ञापन
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में एडीएम सिटी ने 6 फरवरी तक मिले दावों और आपत्तियों के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्षों, शहर अध्यक्षों और जिला मंत्रियों को जानकारी दी। नोटिस जनरेशन, डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग और सुनवाई की प्रगति से भी अवगत कराया गया। साथ ही प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में सुझाव मांगे। एडीएम सिटी ने कहा कि जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वह निकटतम मतदान स्थल पर पहुंचकर फार्म-6 प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास का पता और परिवार के किसी सदस्य के मतदाता पहचान-पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। इसी प्रकार मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फार्म-8 साक्ष्य सहित संबंधित मतदान स्थल या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा किया जा सकता है।
विज्ञापन