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आगरा: नए साल में दूर होगा छावनी की सड़कों का अंधेरा, स्ट्रीट लाइट फिर से जलाने पर सहमति बनी

Thu, 30 Dec 2021 03:09 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 30 Dec 2021 03:09 PM IST
सार

छावनी परिषद और टोरंट पावर के उच्च अधिकारियों के बीच बुधवार को वार्ता हुई, जिसमें दो दिन के अंदर मामले का हल निकालने और स्ट्रीट लाइटों को फिर से जलाने पर सहमति बनी है।

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Street lights will starts in cantonment area of agra in new year
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में राज्यमंत्री डॉ. जीएस धर्मेश के छावनी विधानसभा क्षेत्र के 60 हजार से ज्यादा लोग सड़कों पर अंधेरा होने से 50 दिनों से परेशान थे। उनकी यह परेशानी नए साल के आगाज पर ही दूर हो पाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टोरंट पावर की याचिका पर आदेश दिया है कि छावनी परिषद टोरंट पावर को दो माह के अंदर 1.50 करोड़ रुपये जमा कराए। 

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कोर्ट ने बिजली कंपनी से कहा कि वह छावनी क्षेत्र में लगी स्ट्रीट लाइटों का कनेक्शन नहीं काटेगा। इस आदेश के आते ही छावनी परिषद और टोरंट पावर के उच्च अधिकारियों के बीच बुधवार को वार्ता हुई, जिसमें दो दिन के अंदर मामले का हल निकालने और स्ट्रीट लाइटों को फिर से जलाने पर सहमति बनी है।
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 बुधवार को छावनी परिषद के सीईओ और टोरंट पावर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के बीच वार्ता हुई। कोर्ट के आदेश के तहत छावनी परिषद को 1.50 करोड़ रुपये और मौजूदा बिल जमा करना है। यह करीब 1.82 करोड़ रुपये बनता है। दोनों अधिकारियों के बीच स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन जोड़ने पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि नए साल के आगाज पर छावनी की सड़कों का अंधेरा दूर हो पाएगा। 

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ये था मामला
टोरंट पावर का छावनी परिषद पर 6.50 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है। बिल मांगने पर छावनी परिषद ने टोरंट पावर को चार करोड़ रुपये का नोटिस थमा दिया, जिसमें छावनी क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर, केबल का किराया और लाइनें बिछाने में सड़कों के नुकसान, क्षतिपूर्ति मांगी गई थी। 

इस मामले में टोरंट पावर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका 31198/2021 दायर की, जिसमें न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और विक्रम डी चौहान की बेंच ने यह आदेश जारी किया कि दो माह के अंदर छावनी परिषद 1.50 करोड़ रुपये और चालू माह के बिजली बिल का भुगतान टोरंट पावर को करेगा। छावनी परिषद द्वारा जिन 1640 स्ट्रीट लाइटों की देखरेख की जा रही है, उनका कनेक्शन अब नहीं काटा जाएगा। कोर्ट ने चार सप्ताह का समय शपथपत्र दाखिल करने के लिए दिया है। 

कोर्ट के आदेश का पालन होगा
टोरंट पावर के उपाध्यक्ष शैलेश देसाई ने बताया कि पूरा प्रकरण कोर्ट के अधीन है। माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। 

जल्द सुलझेगा मामला
छावनी परिषद के अभियंता सतेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेश के तहत जल्द ही छावनी क्षेत्र की स्ट्रीट लाइटों का मामला सुलझ जाएगा। उम्मीद है कि नववर्ष पर स्ट्रीट लाइटें जलती मिलेंगी। 

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