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श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामला: शाही मस्जिद से साक्ष्य मिटाने के स्टे पर अब अदालत में 9 मार्च को सुनवाई

Fri, 26 Feb 2021 05:25 PM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: Abhishek Saxena Updated Fri, 26 Feb 2021 05:25 PM IST
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Sri Krishna Janmabhoomi Case: Shahi Idgah Case Hearing At 9 March In Mathura Court
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर मथुरा - फोटो : अमर उजाला
श्रीकृष्ण जन्मस्थान के खसरा कटरा केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करने वाले पक्षकार श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष व अन्य द्वारा मंगलवार को सीनियर सिविल जज की अदालत में सुनवाई की गई। शाही मस्जिद ईदगाह में साक्ष्य हटाने के खिलाफ स्टे की मांग पर अब अदालत में 9 मार्च को सुनवाई की तारीख दी गई है। इसी दिन अदालत अमीन कमीशन नियुक्त करने पर भी सुनवाई करेगी।
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पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अदालत से कहा गया प्रतिवादीगण द्वारा 23 फरवरी को कुछ लोगों को बुलाया गया और मस्जिद की दीवारों पर लगे इन पत्थरों को हटवाने का प्रयास किया गया। यदि उनके द्वारा इन पत्थरों को हटवा दिया गया तो वादीगण की अपूर्णनीय क्षति होगी। अदालत से पक्षकार द्वारा प्रार्थना की गई है कि किसी भी प्रकार से उक्त संपत्ति का स्वरूप परिवर्तित न किया जाए और ना ही किसी भी हालत में सुनवाई की अग्रिम तिथि तक इन पत्थरों को हटाने दिया जाए।
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अदालत द्वारा इस संबंध में यथास्थिति कायम रखने का आदेश किया जाए। अदालत ने इस पर सुनवाई के  लिए 9 मार्च  की तारीख तय की है। जानकारी रहे कि अदालत में आठ फरवरी 2021 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति के अध्यक्ष आदि द्वारा मस्जिद में कमीशन भेजकर साक्ष्य जुटाये जाने की मांग की थी। उनका दावा है कि आज भी मस्जिद में मंदिर से निकले हुए पत्थर लगे हुए हैं। अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए भी नौ मार्च की तारीख रखी। पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने इस संबंध में अब सुनवाई  के लिए 9 मार्च  की तारीख तय की है।

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