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श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामला: ठाकुर केशवदेव के सेवायत के दावे पर 8 अप्रैल को होगी सुनवाई
Tue, 09 Mar 2021 12:06 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Tue, 09 Mar 2021 12:06 AM IST
सार
- 13.37 एकड़ भूमि के विवाद को लेकर दायर किया है वाद
- ठाकुर केशव देव मंदिर के सेवायत पवन कुमार शास्त्री ने दायर किया है वाद
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित 13.37 एकड़ भूमि के विवाद को लेकर ठाकुर केशव देव मंदिर के सेवायत पवन कुमार शास्त्री द्वारा वाद दायर किया गया है। इस दावे को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सोमवार को सुनवाई की गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय कर दी है।
दो फरवरी को ठाकुर केशव मंदिर के सेवायत पवन कुमार शास्त्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दाखिल किया था। 4 फरवरी को केस दर्जकर 8 मार्च को अदालत में सुनवाई की गई। अदालत ने केस के अन्य पहलुओं पर सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। सेवायत के अधिवक्ता रमाशंकर भारद्वाज ने बताया कि केस की अग्रिम सुनवाई के लिए अदालत ने केस की तारीख 8 अप्रैल तय की है।
संबंधित खबर: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: अब ठाकुर केशव देव मंदिर के सेवायत ने मांगी जमीन, सुनवाई आज
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पक्षकार बनने के आवेदन पर हुआ विरोध दर्ज
ठाकुर केशवदेव के सेवायत पवन कुमार शास्त्री द्वारा दायर वाद में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थनापत्र देने वाले अखिल भारत हिन्दू महासभा के पदाधिकारी दिनेश चन्द्र शर्मा के प्रार्थनापत्र पर सेवायत के अधिवक्ता रमाशंकर भारद्वाज ने विरोध दर्ज कराया। इस विरोध पर सुनवाई के लिए भी अदालत ने 8 अप्रैल की तारीख तय की है।
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दो फरवरी को ठाकुर केशव मंदिर के सेवायत पवन कुमार शास्त्री ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दाखिल किया था। 4 फरवरी को केस दर्जकर 8 मार्च को अदालत में सुनवाई की गई। अदालत ने केस के अन्य पहलुओं पर सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। सेवायत के अधिवक्ता रमाशंकर भारद्वाज ने बताया कि केस की अग्रिम सुनवाई के लिए अदालत ने केस की तारीख 8 अप्रैल तय की है।
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पक्षकार बनने के आवेदन पर हुआ विरोध दर्ज
ठाकुर केशवदेव के सेवायत पवन कुमार शास्त्री द्वारा दायर वाद में पक्षकार बनने के लिए प्रार्थनापत्र देने वाले अखिल भारत हिन्दू महासभा के पदाधिकारी दिनेश चन्द्र शर्मा के प्रार्थनापत्र पर सेवायत के अधिवक्ता रमाशंकर भारद्वाज ने विरोध दर्ज कराया। इस विरोध पर सुनवाई के लिए भी अदालत ने 8 अप्रैल की तारीख तय की है।
अदालत में है ये मामला
सबसे पहले अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से दावा दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि शाही मस्जिद ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन पर बनी है। वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच समझौता हुआ था। जबकि जिस जमीन का समझौता हुआ, वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। ऐसे में समझौता अवैध है और उसे रद्द कर पूरी 13.37 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाए। इस मामले पर अदालत में सुनवाई चल रही है।
सबसे पहले अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की ओर से दावा दाखिल किया गया था। इसमें कहा गया है कि शाही मस्जिद ईदगाह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन पर बनी है। वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच समझौता हुआ था। जबकि जिस जमीन का समझौता हुआ, वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की है। ऐसे में समझौता अवैध है और उसे रद्द कर पूरी 13.37 एकड़ जमीन ट्रस्ट को दी जाए। इस मामले पर अदालत में सुनवाई चल रही है।