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दादा का कर्ज चुकाएंगे पौत्र: सहकारी ग्राम विकास बैंक की नई व्यवस्था, मिलेगी ब्याज पर छूट
Mon, 16 Oct 2023 01:56 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
Updated Mon, 16 Oct 2023 01:56 PM IST
सार
योजना के तहत मृतक किसानों के परिजनों के ऋण चुकाने पर ब्याज में छूट दी जाएगी। जिससे किसानों को 13 करोड़ से अधिक का लाभ मिलेगा।
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- फोटो : istock
विस्तार
कासगंज में सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड ने कर्ज लेने के बाद अदा करने से पहले ही मौत के आगोश में समाने वाले किसानों के परिजनों को बड़ी राहत दी है। इन किसानों के लिए ऋण मोचन योजना शुरू की गई है। योजना के तहत मृतक किसानों के परिजनों के ऋण चुकाने पर ब्याज में छूट दी जाएगी। जिससे किसानों को 13 करोड़ से अधिक का लाभ मिलेगा।
सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को कर्ज देने का प्रावधान है, लेकिन जिले में काफी संख्या में किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज तो ले लिया, लेकिन कर्ज अदा नहीं कर सके। जिससे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। कर्ज के बोझ तले दवे किसानों के वारिसानों को कर्ज से निजात दिलाने के लिए पहल की गई है। जिन किसानों ने 31 मार्च 2003 से पहले कर्ज लिया, लेकिन वे कर्ज अदा नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे किसानों के वारिसानों को शत प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी।
वहीं 2003 से 2013 के मध्य कर्ज लेने वाले किसानों के वारिसानोंं को 75 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। वहीं 2013 से 31 मार्च 2023 तक कर्ज लेने वाले किसानों के वारिसानों को 50 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। जिले में 20 वर्ष की अवधि में ऐसे 1148 किसान चिंह्नित किए गए हैं जिनका कर्ज 452.18 लाख रुपये था, लेकिन कर्ज अदा न कर पाने से उनका कर्ज बढ़कर 2192.19 लाख रुपये हो गया। जबकि यह कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा था। कर्ज अदा करने पर किसानों को 1352.04 लाख रुपये ब्याज में राहत मिल जाएगी।
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कोआरपेटिव के एआर बीके मिश्रा ने बताया कि मृतक कर्जदार किसानों के परिजन को राहत देने के लिए ऋण मोचन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कर्जदार किसानों के वारिसानों को ब्याज में राहत दी जाएगी। ऐसे वारिसान योजना का लाभ ले सकते है।
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सहकारिता विभाग के माध्यम से किसानों को कर्ज देने का प्रावधान है, लेकिन जिले में काफी संख्या में किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज तो ले लिया, लेकिन कर्ज अदा नहीं कर सके। जिससे किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। कर्ज के बोझ तले दवे किसानों के वारिसानों को कर्ज से निजात दिलाने के लिए पहल की गई है। जिन किसानों ने 31 मार्च 2003 से पहले कर्ज लिया, लेकिन वे कर्ज अदा नहीं कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे किसानों के वारिसानों को शत प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी।
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वहीं 2003 से 2013 के मध्य कर्ज लेने वाले किसानों के वारिसानोंं को 75 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। वहीं 2013 से 31 मार्च 2023 तक कर्ज लेने वाले किसानों के वारिसानों को 50 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। जिले में 20 वर्ष की अवधि में ऐसे 1148 किसान चिंह्नित किए गए हैं जिनका कर्ज 452.18 लाख रुपये था, लेकिन कर्ज अदा न कर पाने से उनका कर्ज बढ़कर 2192.19 लाख रुपये हो गया। जबकि यह कर्ज लगातार बढ़ता ही जा रहा था। कर्ज अदा करने पर किसानों को 1352.04 लाख रुपये ब्याज में राहत मिल जाएगी।
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कोआरपेटिव के एआर बीके मिश्रा ने बताया कि मृतक कर्जदार किसानों के परिजन को राहत देने के लिए ऋण मोचन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत कर्जदार किसानों के वारिसानों को ब्याज में राहत दी जाएगी। ऐसे वारिसान योजना का लाभ ले सकते है।