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जेल में बंदियों के बीच रहे सामाजिक दूरी

Wed, 07 Apr 2021 05:58 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Apr 2021 05:58 PM IST
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Social distance between prisoners in jail
मैनपुरी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा हया है कि जेल में मौजूद बंदियों के बीच सामाजिक दूरी बनाई जाए। जेल की बैरकों सहित पूरे जेल परिसर को नियमित रूप से सुरक्षा के लिहाज से सैनिटाइज कराया जाए।
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हाईकोर्ट ने बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच जेल में बंदियों की संख्या बढ़ने के चलते सुरक्षा के उपायों पर जोर देने को कहा है। निर्देश में कहा गया है न्यायिक समिति के सदस्य नियमित रूप से जेल का निरीक्षण करेंगे। जेल अधीक्षक और जेलर नियमित रूप से जेल की बैरकों का निरीक्षण करेंगे। बैरकों में बंदियों के बीच सामाजिक दूरी बनाई जाएगी।
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बीमार बंदियों का नियमित रूप से उपचार कराया जाएगा। जेल चिकित्सक नियमित रूप से जेल में बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। न्यायिक समिति के सदस्य जेल का निरीक्षण करके बंदियों की समस्यायें सुनकर उनका निराकरण कराएंगे। कोरोना निवारण समिति के चेयरमैन कोरोना संक्रमण से बचाव की तैयारियों और प्रगति की समीक्षा करेंगे।
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जेल में बंदियों के बीच सामाजिक दूरी बनाने के लिए जेल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। नए बंदियों को आइसोलेट बैरक में रखने को कहा गया है। इस अवधि में जेल में आने वाले नए बंदियों की कोरोना जांच जरूरी की गई है।
तेंद्रपाल, प्रभारी सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण
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