फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Shrikrishna Janmasthan Idgah case court did not take application for extension of stay on Amin report of Idgah

श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण: अदालत ने नहीं लिया ईदगाह की अमीन रिपोर्ट पर स्टे बढ़ाने का प्रार्थना पत्र

Fri, 26 May 2023 08:17 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 26 May 2023 08:17 PM IST
सार

ईदगाह पक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिला जज आशीष गर्ग ने केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्थानातंरित कर दिया। शुक्रवार को इसकी सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधिकारी रुचि तिवारी ने की और 12 जुलाई की तारीख तय की है।

विज्ञापन
Shrikrishna Janmasthan Idgah case court did not take application for extension of stay on Amin report of Idgah
श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने शुक्रवार को हिंदू सेना के वाद में मुस्लिम पक्ष के ईदगाह की अमीन रिपोर्ट पर स्टे बढ़ाने संबंधी प्रार्थना पत्र को नहीं लिया। वादी और प्रतिवादीगण को सुनने के बाद अदालत ने 12 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख लगा दी है।

विज्ञापन


हिंदू सेना के वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी के न्यायाधिकारी नीरज गोंड ने ईदगाह की अमीन रिपोर्ट किए जाने का 29 मार्च को आदेश दिया था, जिसका ईदगाह पक्ष ने विरोध किया और केस के स्थायित्व संबंधी आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई की मांग की। इसके बाद अदालत ने 4 अप्रैल को अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी, जिसके बाद प्रत्येक तारीख पर ईदगाह पक्ष द्वारा अमीन रिपोर्ट के आदेश को अस्थाई रूप से स्टे किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया जाता रहा। 
विज्ञापन


ईदगाह पक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिला जज आशीष गर्ग ने केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्थानातंरित कर दिया। शुक्रवार को इसकी सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधिकारी रुचि तिवारी ने की और 12 जुलाई की तारीख तय की है। पक्षकारगण के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि उन्होंने अमीन रिपोर्ट के अस्थाई स्टे को हटाने की मांग की थी। ईदगाह के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अब इस केस की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed