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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामलाः सुनवाई के बिंदुओं पर आना था फैसला, अब कोर्ट ने तय की यह तारीख

Mon, 20 Mar 2023 02:54 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Mon, 20 Mar 2023 02:54 PM IST
सार

न्यायालय एडीजे-6 में मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह वाले केस में सुनवाई के बिंदु पर फैसला आना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने  हाईकोर्ट की रूलिंग न्यायालय में पेश की। इसलिए न्यायालय ने  सुनवाई के लिए 25 मार्च की डेट लगा दी।

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Shri Krishna Janmabhoomi-Idgah case decision was to come on the points of hearing now the court has fixed this
श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश की तीर्थनगरी मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में मुस्लिम पक्ष ने  हाईकोर्ट की रूलिंग न्यायालय में पेश की। इसलिए न्यायालय ने  सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख लगा दी है।
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सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने पक्षकार महेन्द्र प्रताप सिंह के वाद में आदेश सात नियम 11 पर सुनवाई का आदेश किया था। इसके खिलाफ पक्षकार ने जिला जज की अदालत में अपील की। इस अपील पर एडीजे षष्टम की अदालत में सुन्नी सेंटल वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता जीपी निगम हाजिर हुए। उनके द्वारा अदालत में बहस की गई। इसका जबाव पक्षकार एडवोकेट महेन्द्र प्रताप सिंह तथा अधिवक्ता राज कुमार अग्रवल ने दिया। 
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यह है पूरा मामला

ज्ञात हो कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने ईदगाह का सर्वे कराए जाने को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में वाद दाखिल किया था। महेंद्र प्रताप ने याचिका में कहा कि कुछ लोग गुपचुप तरीके से ईदगाह परिसर का विस्तार कर रहे हैं। साथ ही पुराने साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी अमीन की मदद से परिसर का भौगोलिक सर्वे कराए जाने की मांग की। ताकि सबूतों को सुरक्षित रखा जा सके। 
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