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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस:  मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र, रखी ये मांग 

Fri, 27 May 2022 10:58 AM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Fri, 27 May 2022 10:58 AM IST
सार

मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस की सुनवाई एक जुलाई को होगी। वहीं इस मामले के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने शुक्रवार को कोर्ट में प्रार्थन पत्र देकर  विवादित स्थल का स्टे कर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है।
 

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Shri Krishna Janmabhoomi case Manish Yadav gave an application in court know what demand
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिविज़न की कोर्ट में मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने शुक्रवार को प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहा गया है कि न्यायालय के ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान विवादित स्थल का कोर्ट द्वारा स्टे लगाकर यथास्थिति बनाए रखी जाए। सर्वे के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर के साथ दो अन्य अधिवक्ता सहायक कमिश्नर भी नियुक्त किए जाने की मांग की गई है। साथ ही सर्वे के समय ज़िलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व पर्याप्त सफ़ाई कर्मी मौक़े पर भेजे जाने की मांग भी कार्ट के सामने रखी है। 
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उपासना स्थल अधिनियम के लिए अदालत में दिया प्रार्थनापत्र

नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चल रहे वाद में उपासना स्थल अधिनियम 1991 के लागू न होने के दावे से संबंधित प्रार्थनापत्र हाईकोर्ट में दिया है। प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार से रंजना अग्निहोत्री के वाद को अदालत ने उपासना स्थल अधिनियम से अलग माना है, उसी प्रकार से उनके वाद में भी उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता। मनीष यादव ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया है।
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लाउडस्पीकर हटवाने के लिए दिया प्रार्थनापत्र

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बृहस्पतिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट मौजूद ईदगाह से लाउडस्पीकर हटवाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया है। उन्होंने प्रार्थनापत्र में कहा कि वह एक दिन रात को ईदगाह के पास सोये सुबह करीब 4 बजकर 30 मिनट पर ईदगाह के लाउडस्पीकर से उनकी नींद में व्यवधान हुआ। उन्होंने अदालत से प्रार्थना की है कि वह डीए को निर्देशित कर ईदगाह से लाउडस्पीकर को हटवाएं। 
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