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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण : मथुरा की अदालत में आज पक्षकार देंगे मस्जिद पक्ष के प्रार्थना पत्र पर जवाब

संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 07 Jul 2022 09:16 AM IST
सार

श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पक्षकार चाहते हैं कि अदालत में कोर्ट कमीशन पर सुनवाई हो, जबकि विपक्षी का दावा कि वाद सुनने योग्य ही नहीं है। 

Shree Krishna Janmabhoomi Masjid Case Hearing in Mathura Civil Court Today Know More News in Hindi
जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण में पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी की ओर बृहस्पतिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में विपक्षी सचिव शाही ईदगाह व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के प्रार्थना पत्र पर अपनी आपत्ति दाखिल की जाएगी। 



विपक्षीगण द्वारा अदालत से कहा गया है कि पहले इस केस के स्थायित्व को लेकर 7 रूल 11 सीपीसी पर सुनवाई होनी चाहिए। जबकि पक्षकारों ने अदालत से मांग की है कि अदालत में पहले ईदगाह के सर्वे संबंधी मामले में सुनवाई की जाए। 

मंगलवार को दिया था प्रार्थना पत्र

सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायाधिकारी ज्योति सिंह की अदालत में मंगलवार को सचिव शाही ईदगाह कमेटी तथा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अप्रैल में न्यायालय में केस के स्थायित्व को लेकर बहस चल रही थी। वह बहस अब पूरी होनी चाहिए।

सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि सिविल जज की अदालत में केस के स्थायित्व से संबंधित 7 रूल 11 सीपीसी पर बहस चल रही थी। हमने मांग की है कि उस बहस को पूरा किया जाए। 

एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी व महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वह बृहस्पतिवार को विपक्ष द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर अपनी लिखित आपत्ति दाखिल करेंगे। उनके जवाब के बाद अदालत द्वारा निर्णय लिया जाएगा। 
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