फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Shopkeepers will be punished for selling tobacco without license in Mathura

UP: तंबाकू उत्पाद बेचने को लेना होगा लाइसेंस, ऐसे बेचते मिले दुकानदार तो लगेगा जुर्माना, दर्ज होगा मुकदमा

Mon, 03 Apr 2023 07:12 PM IST
भूपेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Mon, 03 Apr 2023 07:12 PM IST
सार

तीर्थनगरी मथुरा-वृंदावन में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस बेचते पाए जाने पर दुकानदारों पर जुर्माना लगेगा। साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

विज्ञापन
Shopkeepers will be punished for selling tobacco without license in Mathura
अब तंबाकू उत्पाद बेचने को लेना होगा लाइसेंस

विस्तार

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद अब मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने भी तंबाकू विक्रेताओं का पंजीकरण करना शुरू कर दिया है। यदि दुकानदार बिना लाइसेंस के बिक्री करते मिले तो उन पर जुर्माना के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सोमवार को डीएम पुलकित खरे ने तीन विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान किए।
विज्ञापन


जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र में तीन तंबाकू लाइसेंस आवेदकों को लाइसेंस प्रदान किए। बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम लखनऊ तथा द्वितीय चरण में नगर निगम मथुरा-वृन्दावन द्वारा यह लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त अनुनय झा ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस तंबाकू बेचना प्रतिबंधित होगा। 
विज्ञापन

जुर्माना लगाने के साथ दर्ज होगा मुकदमा

इसके साथ ही स्कूल एवं कॉलेज से 200 मीटर की दूरी तक इसकी अनुमति नहीं होगी। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद बिना लाइसेंस के बेचना 22 सितंबर 2022 से प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर प्रथम बार में 2000 रुपये का जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार में 5000 तथा तीसरी बार में 5000 जुर्माना, सामग्री जब्त के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed