फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Seven years imprisonment to three accused of assault

Agra News: मारपीट के तीन दोषियों को सात-सात साल की सजा

Tue, 23 Jan 2024 12:28 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 23 Jan 2024 12:28 AM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to three accused of assault
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. मॉऊज बिन आसिम के न्यायालय ने मारपीट के तीन दोषियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।ढोलना के नगला समा निवासी जसराम के घर पर 11 दिसंबर 2010 को गांव के ही प्रताप सिंह, विजय सिंह, अतिवीर सिंह, अवधेश आए और कहने लगे कि अशोक ने इंजन का सामान निकला लिया है। उनके पुत्र गुलाब सिंह ने अशोक से कोई बास्ता न होने की बात कही। इस बात पर गाली गलोज करते हुए लाठी-डंडो से मारपीट शुरू कर दी। जिससे जसवीर, उनकी पत्नी इंतोदेवी, भाई झंडे सिंह घायल हो गए। इसके साथ ही दो फायर भी किए। मारपीट में गंभीर चोटेें आने पर गुलाब सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचरण के दौरान विजय की मौत हो गई। कोर्ट में प्रताप, अतिवीर अवधेश का दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने दोषियों को धारा 323 में एक एक साल की सजा, एक एक हजार रुपये का जुर्माना, धारा 325 में सात-सात साल की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना, धारा 506 में एक एक साल की सजा व एक एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed