फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Seven years imprisonment to the person found guilty of attempting to murder a police inspector

Agra News: दरोगा की हत्या का प्रयास करने के दोषी को सात साल की कैद

Wed, 18 Dec 2024 11:35 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 18 Dec 2024 11:35 PM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment to the person found guilty of attempting to murder a police inspector
कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की कोर्ट ने दरोगा की हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपी बने आरोपी के सुनवाई के बाद दोषी पाया। 13 वर्ष बाद दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में दो माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
विज्ञापन

पटियाली में तैनात एसआई आरके सिंह परमार 16 जनवरी 2011 को टीका व लगन समारोह में शामिल होकर अपने आवास पर वापस लौट रहे थे। जब वह संत तुलसी दास म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज सोरोंजी के निकट पहुंचे तो गौतम मिश्रा निवासी अनाज मंडी सोरोजी ने हत्या री नियत से दरोगा पर तमंचे से फायर किया। गोली दरोगा की पीठ में लगी थी।
विज्ञापन

इस मामले में घायल दरोगा ने सोरोंजी कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने नामजद आरोपी गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर धारा 307 में सात साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed