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UP: 31 मार्च तक नहीं होगा कोई भी धरना प्रदर्शन, पुलिस ने लागू की बीएनएसएस की धारा 163; जानें क्या होगा बदलाव
Tue, 03 Feb 2026 10:59 PM IST
अरुन पाराशर
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Tue, 03 Feb 2026 10:59 PM IST
सार
आगामी त्योहारों और बोर्ड परीक्षा को लेकर कमिश्नरेट में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
यूपी बोर्ड परीक्षा और आने वाले त्योहारों को देखते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह ने 31 मार्च तक बीएनएसएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है। इस दौरान किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक लोग बिना अनुमति के एकत्रित नहीं हो सकेंगे।
अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि शिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर, रामनवमी और महावीर जयंती के दौरान सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा यूपी बोर्ड व अन्य बोर्डों की हाईस्कूल, इंटर की परीक्षाएं भी होनी हैं। इस दौरान किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन, अफवाह फैलाने या शांति व्यवस्था भंग करने वाले कार्यों पर रोक रहेगी।
परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ लगाने पर शांतिभंग की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी जगह ईंट, पत्थर, बोतल या किसी को नुकसान पहुंचाने के काम आने वानी वस्तुएं एकत्र नहीं की जाएंगी। किसी तरह का भड़काऊ बैनर, पोस्टर लगाने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर कार्रवाई होगी।
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अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि शिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर, रामनवमी और महावीर जयंती के दौरान सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा यूपी बोर्ड व अन्य बोर्डों की हाईस्कूल, इंटर की परीक्षाएं भी होनी हैं। इस दौरान किसी प्रकार के विरोध प्रदर्शन, अफवाह फैलाने या शांति व्यवस्था भंग करने वाले कार्यों पर रोक रहेगी।
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परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ लगाने पर शांतिभंग की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी जगह ईंट, पत्थर, बोतल या किसी को नुकसान पहुंचाने के काम आने वानी वस्तुएं एकत्र नहीं की जाएंगी। किसी तरह का भड़काऊ बैनर, पोस्टर लगाने या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर कार्रवाई होगी।
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