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ताजनगरी में अप्रैल तक लागू हुई धारा 144, धार्मिक त्योहार व परीक्षाओं में शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका

Mon, 23 Mar 2020 12:16 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: Abhishek Saxena Updated Mon, 23 Mar 2020 12:16 AM IST
सार

एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि शहर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। 

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Section 144 Imposed Till April 30 For Law And Order
सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोविड-19 महामारी के प्रकोप और आगामी दिनों में होने वाले धार्मिक त्योहार व प्रतियोगी परीक्षाओं में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पर 30 अप्रैल तक जिले में धारा 144 लागू की गई है। ऐसे में सभी तरह के प्रदर्शन, झांकी व जुलूसों पर रोक रहेगी। 
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एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि शहर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। आगामी माह में चेटीचंढ, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, शबे बारात व अंबेडकर जयंती है।
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इसके अलावा लोक सेवा आयोग समेत कई विभागों की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। इनमें कुछ आसमाजिक तत्व शांति व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 21 मार्च से 30 अप्रैल तक सार्वजनिक स्थलों पर चार से अधिक लोग खड़ा होना प्रतिबंधित रहेगा।
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सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। किसी भी तरह की भ्रामक बाते फैलाने वाले के विरुद्घ काठोर कार्रवाई होगी। बिना अनुमति के कोई सभा नहीं होगी। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, कोई झांकी, जूलूस नहीं निकलेगा। 


बरात व धार्मिक मेलों को छूट
एडीएम सिटी डॉ. अवस्थी ने बताया कि निषेधाज्ञा बारातों, शव यात्राओं, धार्मिक व परंपरागत मेलों पर लागू नहीं होगी। निषेधाज्ञा में कोई भी व्यक्ति किसी तरह के पेम्पलेट नहीं बाटेगा। न हथियार लेकर चलेगा। पतंग उड़ाने के चायनीज मांझे पर रोक है। 
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