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आगरा में धारा 144 लागू: त्योहारों पर शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका, धरना-प्रदर्शन और जुलूस पर रोक
Thu, 06 Oct 2022 07:29 PM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Thu, 06 Oct 2022 07:29 PM IST
सार
जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार से एक दिसंबर तक के लिए जिले में धारा 144 लागू की है। बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, झांकी व जुलूस पर रोक रहेगी। धारा 144 के उल्लंघन पर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
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पैदल मार्च करती पुलिस फोर्स (फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
आगरा में असामाजिक तत्वों से फिजा बिगड़ने की आशंका पर जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार से एक दिसंबर तक के लिए जिले में धारा 144 लागू की है। बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, झांकी व जुलूस पर रोक रहेगी। सावर्जनिक स्थल पर पांच व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा, बल्लम, फरसा व शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। धारा 144 के उल्लंघन पर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
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एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह एवं एडीएम प्रशासन अजय कुमार सिंह के अनुसार अक्तूबर माह में ईद ए मिलादुनवी, बारावफात, बाल्मीकि जयंती, दीपावली, गुरू नानक जयंती आदि त्योहार हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा व शांति व्यवस्था के लिए जिले में एक दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी।
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उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्व शांति भंग के लिए जन भावनाएं भड़का सकते हैं। सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे में एक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। बिना अनुमति कोई धरना प्रदर्शन व सामूहिक गतिविधि नहीं होगी।
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इन चीजों पर प्रतिबंध
पतंग उड़ाने का सिंथेटिक मांझा, सीसा लेपित नॉयलॉन, पतंग डोर व चायनीज मांझे की बिक्री, उपयोग व भंडारण पर प्रतिबंधित होगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम, बंदूक व कोई अन्य घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर ईंट, पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल एकत्र नहीं करेगा।ये क्रिया कलाप रहेंगे प्रतिबंधित
- कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाएगा
- कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने सामान नही रखेगा
- सड़क ठेला, फड़ लगाकर यातायात व्यवस्था बाधित नहीं करेगा।
- कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक मार्ग पर जाम या मार्ग अवरुद्ध नहीं करेगा।
- कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन नहीं करेगा।
- कोई भी पेट्रोल पम्प बिना नम्बर के किसी वाहन को पेट्रोल नहीं देगा।
- कोई भी पार्किंग ठेकेदार बिना नम्बर के वाहन को खड़ा नहीं होने देगा।
- कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा।
- शादी में बैण्ड बाजे के साथ चलने वाली साउण्ड ट्राली पर प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षर्थियों के लिए ये प्रतिबंध
- कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं जाएगा।
- किसी प्रकार के कागज, कॉपी, किताब, नोट्स आदि परीक्षा के अन्दर नहीं ले जाएगा।
- परीक्षा केन्द्रों से 200 मीटर की परिधि में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा।
- परीक्षा तिथियों में परीक्षा केंद्रों के आस-पास फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी।